35 AC 1(ii) and 1 (iii) Registration
35 एसी 1(ii) और 1 (iii) रजिस्ट्रेशन
दानदाता यदि बड़ी धनराशि संस्था को दान करना चाहे तो उसे इनकम टैक्स में भारी छूट देने के लिए 35 एसी रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
बड़ी संस्थाएं जिनकी आय व व्यय प्रतिवर्ष करोड़ों में होती है 35 एसी रजिस्ट्रेशन वे संस्थाएं करवाती है. देश में बहुत कम संस्थाओं के पास 35 एसी रजिस्ट्रेशन है.
यदि कोई संस्था 35 एसी रजिस्ट्रेशन करवाती है उसे 35 एसी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उस संस्था के लिए कोरपोरेट हाउस व बड़े बिजनेस हाउस से सीएस आर के तहत फंड जुटाना बेहद आसान हो जाता है. जिन संस्थाओं के पास कोरपोरेट हाउस के बहुत सारे दानदाता हो उनके लिए 35 एसी रजिस्ट्रेशन बहुत जरुरी हो जाता है.
एप्लिकेशन के दो सेट के साथ जरुरी दस्तावेज संलग्न करके एप्लिकेशन प्रक्रिया को शुरू करना होता है. चाणक्य की टीम मार्गदर्शन व सहयोग हेतु सदैव आपके साथ है. केन्द्र सरकार ने 35 एसी के तहत नोटिफाइड करने के लिए एक नेशनल कमेटी बना रखी है. सभी संस्थाएं नेशनल कमिटी को प्रोजेक्ट या स्कीम्स स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर सकती है. इस तरह कोई भी संस्था 35 एसी रजिस्ट्रेशन के लाभ उठा सकती है.